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Mandatory Guidelines For HC: सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में लंबित पड़े मामलों को लेकर देशभर के सभी हाई कोर्ट्स के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसके तहत 3 महीनों के अंदर मामले का पूरा फैसला सुना दिया जाना चाहिए.

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