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शादीशुदा जोड़ों का हनीमून खराब करना ट्रैवल फर्म और मनाली के एक होटल को बहुत भारी पड़ा. चंडीगढ़ उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शिकायतकर्ता को 27,302 रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है. कपल्स को वादे के अनुसार सुविधाएं नहीं दी गई थीं.

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