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नए कानून के मुताबिक, दिल्ली सरकार (Delhi Governmemt) का मतलब ‘उपराज्यपाल’ (Lieutenant Governor) होगा. इसी तरह दिल्ली सरकार (Delhi Government) को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी. 

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