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बिहार पुलिस (Bihar Police) के आदेश के अनुसार अगर कोई व्यक्ति सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और पुलिस चार्जशीट दाखिल कर देती है. ऐसे शख्स को सरकारी नौकरी में योगदान करने के काबिल नहीं माना जाएगा.

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