महाराष्ट्र (Maharashtra) में महिलाओं-बच्चियों के साथ रेप करने पर अब आरोपियों को आजीवन कारवास और मृत्युदंड की सजा दी जाएगी. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) सरकार ने इसके लिए शक्ति अधिनियम (Shakti Act) का मसौदा कैबिनेट से पास कर दिया है. इस महीने के अंत तक यह विधेयक कानून बन सकता है.
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